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हाईकोर्ट ने शराब पीकर कोर्ट में पेश होने को माना आपराधिक अवमानना ​​- अमर उजाला हिंदी न्यूज लाइव

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

द्वारा प्रकाशित: आकाश दवे

अद्यतन मंगलवार, 27 अगस्त 2024 09:32 अपराह्न IST

नशे में पेशी वाले वकील को दो साल की सजा दी गई थी। वह सजा के खिलाफ अपील की थी।


हाईकोर्ट ने शराब पीकर कोर्ट में उपस्थित होना आपराधिक अवमानना ​​माना

दिल्ली उच्च न्यायालय
– फोटो : अमर उजाला

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उच्च न्यायालय ने नशे की हालत में अपराधियों को दोषी माना और सजा सुनाई। नशे में पेशी वाले वकील को दो साल की सजा दी गई थी। वह सजा के खिलाफ अपील की थी। अपील अवकाश प्रवास के दौरान उन्हें करीब पांच महीने की सजा का भुगतान किया गया था।

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हाईकोर्ट ने जेल में सज़ा दी गई सज़ा को ही सज़ा माना और उसे आगे की सज़ा नहीं दी। पौराणिक प्रतिभा मनिंदर सिंह एवं रॉबर्ट अमित शर्मा की पीठ ने कहा कि महिला पौराणिक अधिकारी के खिलाफ अदालत की आपराधिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है।

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