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इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा – अमर उजाला हिंदी न्यूज लाइव

संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली

द्वारा प्रकाशित: आकाश दवे

अपडेट किया गया बुध, 28 अगस्त 2024 06:12 PM IST

इससे पहले 5 जुलाई को अदालत ने जम्मू-कश्मीर के बारामूला विद्युत क्षेत्र से परमाणु चुनाव के बाद पद की शपथ लेने के लिए रशीद को न्यायिक हिरासत में पैरोल दी थी।


इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

इंजीनियर रशीद (फोटो)
– फोटो : अमर उजाला

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पटियाला हाउस कोर्ट ने रविवार को विपक्षियों के समर्थन में जमानत याचिका दायर कर अपना ऑर्डर सुरक्षित रख लिया। कोर्ट 4 सितंबर को अपना ऑर्डर सुना सकता है।

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इंजीनियर रशीद का नाम मशहूर शेख अब्दुल रशीद ने नियमित जमानत के मामले में कोर्ट में ठीक किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) चंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में सुनवाई (जनता के लिए नहीं खोली) के दौरान आवेदन पर काजलें लगाईं और अपना ऑर्डर सुरक्षित रख लिया। न्यायाधीश ने 20 अगस्त को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को नोटिस जारी किया था और उन्हें 28 अगस्त तक अपनी याचिका पर अपना उत्तर देने का निर्देश दिया था। 5 जुलाई को अदालत ने जम्मू-कश्मीर के बारामूला विद्युत क्षेत्र से अगले चुनाव के बाद शपथ ग्रहण के लिए रशीद को न्यायिक हिरासत में पैरोल दी थी।

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