{“_id”:”66e562c7a8772ae58e05bf7e”,”स्लग”:”ओबेरॉय-होटल-विवाद-पीआरएस-ओबेरॉय-बेटी-अनास्तासिया-फाइल-केस-खिलाफ-भाई-और-बहन-2024-09-14″,”टाइप” :”कहानी”,”स्थिति”:”प्रकाशित करें”,”शीर्षक_एचएन”:”ओबेरॉय होटल विवाद: पी.आर.के. ओबेरॉय की बेटी अनास्तासिया ने भाई-बहन के खिलाफ मुकदमा, स्टॉक पर लगी रोक”,”श्रेणी”:{“शीर्षक” :”शहर और राज्य”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”स्लग”:”शहर और राज्य”}}
अपडेट किया गया शनिवार, 14 सितंबर 2024 03:48 PM IST
अनुभवी होटल विश्लेषक पीआरएस ओबेरॉय की बेटी अनास्तासिया ओबेरॉय ने अपने भाई विक्रमजीत ओबेरॉय, बहन नताशा ओबेरॉय और चचेरे भाई अर्जुन ओबेरॉय के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है।
न्यायालय (सांकेतिक चित्र) – फोटो : अमर उजाला।
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वयोवृद्ध होटल निकोलस पीरिज ओबेरॉय की बेटी अनास्तासिया ओबेरॉय ने अपने भाई विक्रमजीत ओबेरॉय, बहन नताशा ओबेरॉय और चचेरे भाई अर्जुन ओबेरॉय के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। अपने आहार-विहार में उन्होंने आरोप लगाया कि विक्रमजीत और अर्जुन, उनके दिवंगत पिता द्वारा नियुक्त निष्पादकों की साजिश में उनके वसीयत के निष्कर्ष में बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे।
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12 सितंबर 2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनास्तासिया ओबेरॉय के पक्ष में अन्य वादी के साथ-साथ एक अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने पी.आर.के. ओबेरॉय को स्टॉक के संबंध में निषेधाज्ञा का आदेश दिया और अनास्तासिया और उसकी मां के अपने पारिवारिक घर पर निरंतर व्यवसाय की रक्षा की।
अंतरिम आदेश जारी करते हुए, वादी पक्ष (अनास्तासिया ओबेरॉय और अन्य) ने कहा, उनके द्वारा प्रस्तावित वसीयतकर्ता की वसीयत और कोडिसिल की प्रथम दृष्टया खंड को चित्रित करने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री जारी की गई है।