क्राइम

कहीं मुसीबत न बन जाए आपका ये ‘मेहमान’, 24 घंटे में नहीं दी जानकारी, तो चारो खाने होंगे गंभीर नतीजे

दिल्ली पुलिस: अब आप अपने घर आने वाले कुछ ‘खास पार्टियों’ को लेकर थोड़ा निराश हो जाएं। कहीं ऐसा न हो कि आपके इन मेहमानों के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी न हो जाए। जी हाँ, फ़िलाफ़ान पुलिस ने कुछ ख़ास दावों को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। चेतावनी में बताया गया है कि यदि आपने 24 घंटे के भीतर इन वकीलों के संबंध में पुलिस और फॉरेनर्स रिजनल रेजिना ऑफिस (एफआरआरओ) को सूचित नहीं किया है, तो आप अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। दरअसल, यहां पर बात विदेश से आने वाले ग्राहकों को लेकर हो रही है।

यदि आपके घर में विदेश से कोई लंबे समय से रह रहा है या आपने अपने घर में किसी विदेशी नागरिक को किराए पर रखा है, तो इसकी जानकारी आप बिना समय गंवाए दोस्ती पुलिस के साथ फॉरनर्स रीजनल रजिविजन ऑफिस (एफआरआरओ) को जरूर दें द. वहीं, अगर आप अपने घर को किसी साख गंतव्य को किराए पर देने वाले हैं या आपके घर में कुछ दिनों के लिए कोई विदेशी मेहमान आने वाला है, तो आपको उसकी विदेशी जानकारी उसके आने से 24 घंटे के भीतर संपर्क पुलिस और एफ आरआरओ को सीखना होगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो पुलिस आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है।

ऑनलाइन दे सकते हैं विदेशी विदेशियों की जानकारी
फ़्लोरिडा पुलिस विभाग के अनुसार, कई बार देखा गया है कि विदेशी नागरिक अपनी ज़मीन पर किराए की जानकारी मकान मालिक को नहीं देते हैं और न ही इसकी जानकारी एफआरआरओ के साथ साझा करते हैं। वकील ने बताया कि किसी भी होटल या निजी संपत्ति में निवास करने वाले विदेशी नागरिकों के आगमन के लिए 24 घंटे के भीतर एफआरआरओ को सूचित करना अनिवार्य है। इसके लिए आपको एफआर्क्रिाओ के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। विदेशी वकीलों की जानकारी आप एफआरआरओ (एफआरआरओ) की आधिकारिक वेबसाइट https:// Indianfrro.gov.in पर उपल लास्ट फॉर्म सी को ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं।

कोचिंग के दौरान इन बातों का भी रखें ध्यान
अरेस्ट सुमन नलवा के, एफ आरआरओ और डिटेचमेंट पुलिस को सूचना देने के साथ-साथ मकान मालिक और होटल इंडेंट को फॉर्म में बी में नामांकित क्रम के एक राजि प्रमाण पत्र में भी शामिल करना होगा। व्युत्पत्ति पुलिस-प्रशासन के अस्पतालों में लाइसेंस के दौरान इस रजि मदर को दिखाना भी अनिवार्य है। यहां पर आप इस बात का भी खुलासा कर सकते हैं कि आपकी कंपनी के क्लिनिक का अधिकार सिर्फ रजिस्टारेशन ऑफिसर, माजी कैबिनेट और हेडकॉन डीटेल या इससे संबंधित सीनियर रैंक के अधिकारियों को ही है।

पहले प्रकाशित : 14 सितंबर, 2024, 20:13 IST

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