राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृज भूषण सिंह यौन उत्पीड़न मामले में महिला सब इंस्पेक्टर का बयान दर्ज किया – अमर उजाला हिंदी न्यूज लाइव
बृजभूषण शरण सिंह
– फोटो : अमर उजाला
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अदालत ने मंगलवार को एक महिला सब इंस्पेक्टर का बयान दर्ज किया, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले की जांच शामिल है। उन्होंने एक से साई सेंटर लखनऊ और सरछोटा राम स्टेडियम में एक साथ की तस्वीरें देखीं। गवाहों ने बताया कि उन्होंने सुपरस्टार को नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने योजना की तैयारी में भाग लेने से इंकार कर दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर रवि ने साइट प्लान तैयार किया।
एक अन्य अभियोजन पक्ष की गवाही जो प्रमाणित है, वह मेडिकल आधार पर पेश नहीं हुई। कोर्ट ने 23 अगस्त को आरोप पत्र दाखिल करने के लिए कहा है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य ऐतिहासिक मजिस्ट्रेट (एसीआई स्टूडियो) प्रियंक राजपूत की अदालत के अभियोजन पक्ष के प्रतीक दर्ज कर रही है। कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर रश्मि का बयान दर्ज किया। उनके परीक्षण प्रमुखों को एक अतिरिक्त सरकारी अभियोजक (एपीपी) द्वारा दर्ज किया गया था।
बचाव पक्ष के वकील राजीव मोहन ने गवाहों से जिरह की। जिरह के दौरान गवाहों ने कहा कि उनकी जांच नहीं की गई थी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर जांच में भाग लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने सीएआरटीएसएम को नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव की तैयारी में भाग लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर रवि ने साइट प्लान तैयार किया।
अब कोर्ट ने कार्टून स्टूडियो को प्रतीकात्मक रूप से दर्ज करने के लिए बुलाया है। पिछली तारीख पर कोर्ट ने कॉन्स्टेबल कुमार मुकेश का बयान दर्ज किया था। 11 जुलाई को पूर्व न्यूनतम और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बजरंगबली शरण और विनोद तोमर के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने और मुकदमा शुरू करने का निर्देश दिया गया था।
21 मई को कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ प्रभावशाली रूप से आरोप तय किया। उन्होंने सभी से आपत्ति जताई और लैपटॉप की मांग की। कोर्ट ने 10 मई को उनके खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था। अदालत ने 10 मई को पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुखों और भाजपा नेता बृजभूषण सिंह और तोमर के खिलाफ कई महिला शेयरधारकों पर यौन उत्पीड़न का आरोप तय करने का आदेश दिया था।
आदेश जारी करते हुए अदालत ने कहा था कि पांच महिला श्रमिकों के यौन उत्पीड़न और एक महिला की ढाल भंग करने के अपराध के साथ-साथ वैभव शरण सिंह के खिलाफ सामग्री भी जारी है। कोर्ट ने धारा 354 और 354 ए (आईपीसी) के खिलाफ धारा 354 और 354 ए (आईपीसी) के तहत वृद्धि के लिए असामी सामग्री पाई। उनके खिलाफ दो महिलाओं के खिलाफ धारा 506 (भाग 1) के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। हालाँकि, अदालत ने ब्जॉर्बर फ़्लोरिडा को विलासिता से मुक्त कर दिया था। कोर्ट ने दूसरे यूक्रेनी विनोद इब्राहिम के खिलाफ भी एक महिला के खिलाफ धारा 506 (भाग 1) के तहत आरोप लगाया।