सिख विरोधी दंगा मामला: जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने पर 30 अगस्त को आदेश दे सकती है दिल्ली कोर्ट – अमर उजाला हिंदी न्यूज लाइव
नेता कांग्रेस जगदीश्वर
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1984 के सिख विरोधी विद्रोह के दौरान बांग्लादेश में तीन लोगों की हत्या से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता जगदीश गार्ड के खिलाफ आरोप तय किया जाए या नहीं, इस पर दिल्ली की एक अदालत में 30 अगस्त को आदेश दिया जा सकता है। शुक्रवार को सुरक्षित रख के आदेश के बाद विशेष रूप से खरीदे गए ड्यूक राकेश सियाल ने कुछ टिकटों को प्राप्त किया।
जज ने कहा, “किसी और की जरूरत नहीं है। मैं 30 अगस्त से सुरक्षित रहने का आदेश देता हूं।” मई 2023 में अपने आरोप पत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिषी ने 1 नवंबर, 1984 को पुल बंग गुरुद्वारे के पास भीड़ भड़काने और उकसाने का आरोप लगाया था। एक गवाह की गवाही में दावा किया गया है कि एक सफेद राजदूत की कार में से एक ने पत्थरबाजी की और भीड़ को उकसाया।
आरोप है कि उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, “सिखों को मारो, उन्होंने हमारी मां को मार डाला है!” एक दिन पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या से उग्र भीड़ ने तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। एक सत्रह अदालत ने पिछले साल अगस्त में गवाह को एक लाख रुपये की निजी मुचलके और इतनी ही राशि के मामले में जमानत दे दी थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने वैज्ञानिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकासाने) के साथ धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं।