कोलकाता कांड में पूर्व वास्तुकार संदीप घोष ने बड़ा ऐक्शन पर, आईएमए ने अपार्टमेंट बनाया
कोलकाता के जिस कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई थी, उसके पूर्व मालिक संदीप घोष ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) में दाखिला ले लिया है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब सेंट्रल स्टॉकहोम ब्यूरो (सीबीआइ) ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व कारखाने संदीप घोष का नाम उनके पद के दौरान संस्थान में प्रमाणित वित्तीय निवेशकों की जांच के संबंध में दर्ज किया है।
एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक धारा) धारा 420 (धोखाधड़ी) के साथ धारा 1988 (2018 में आईपीसी) की धारा सात बताई है, जो एक लोक सेवक के रूप में अवैध है। स्वीकार करने से सम्बंधित है।
कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नौ अगस्त को महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था, जिस पर गंभीर कागजात के निशान थे। इस घटना के संबंध में वैज्ञानिक जांच कर रही है। इस घटना के खिलाफ देशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कोलकता उच्च न्यायालय के निर्देश पर एलसीडी ने हत्या और कथित वित्तीय निवेशकों का मामला दर्ज किया।
इससे पहले डॉ. संदीप घोष का सोमवार को उनका लेटे हुए डिटेक्टर टेस्ट भी हुआ। इस मामले में विभिन्न होटलों का आरोप लगाया गया है। रविवार शाम जारी एक बयान में आईएमए ने कहा, “(मारे गए डॉक्टर के माता-पिता ने)… स्थिति से शुरुआत में आपके खिलाफ अपने दस्तावेज दर्ज किए गए हैं, साथ ही इस मुद्दे को तरीके से स्नातक में सहानुभूति और समर्पण किया गया है उन्होंने किस कमी के बारे में भी बताया…”