छह साल में सिर्फ दो गवाहों से हुई पूछताछ, रोहिणी कोर्ट ने आरोपियों को दी जमानत; जानें क्या है मामला – अमर उजाला हिंदी न्यूज लाइव
सांकेतिक चित्र
– फोटो : एएनआई
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रोहनी कोर्ट ने हत्या के एक मामले में छह साल की सजा के बाद नरेंद्र मान को दोषी करार दिया है। अदालत ने यह निर्णय तब लिया जब जांच में केवल दो गवाहों से पूछताछ की गई थी और 37 अन्य गवाहों से पूछताछ बाकी थी। मशीनरी की प्रक्रिया में समय और लागत की संभावना है। हालांकि बुनियादी नरेंद्र मान को अन्य मामलों में कश्मीर राज में रखा जाएगा।
नरेंद्र मान पर आरोप है कि वह गोगी गैंग का सदस्य है। और उनके खिलाफ 2018 में ग्राउंड फ्लोर और संदिग्ध हथियार निर्माता बब्लू के खिलाफ राष्ट्रपति की हत्या से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। अशोक विहार पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले में पुलिस ने गैंगवार की आपदा का खतरा था। अशोक विहार इलाके में बब्लू अंकित की हत्या उनकी कार के बाहर की गई थी। जहां हथियारबंद बंदूकधारियों ने उन्हें गोली मार दी थी। विभिन्न संपत्तियों की सूची में शामिल थे और पुलिस ने उन्हें इलाके में बुरा चरित्र घोषित किया था।
साल 2019 में दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया और यह मुकदमा अभी अभियोजन पक्ष के चरण में है। नरेंद्र मान के विरुद्ध 1999 के महाराष्ट्र समन्वित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के अंतर्गत भी मामला दर्ज हैं।
कोर्ट ने नरेंद्र मान को 25 हज़ार रुपये के निजी बैंड और समान राशि की ज़मानत राशि पेश करने की शर्त पर ज़मानत दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) बाबरू भान ने जमानत के साथ यह भी सुनिश्चित किया कि किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश न की जाए और न ही सबूतों के साथ पहचान की जाए। एएसजे बाबरू भान ने 24 अगस्त को आदेश दिया था कि नियमित सुनवाई की जाए और सुपरमार्केट को अदालत में उपस्थित होना आवश्यक है। नरेंद्र मान की जमानत के बाद अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अन्य मामलों में हांगकांग के राज में रहेंगे और इस मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।